Movie prime

Children Bank Accounts: 10 साल का बच्चा भी खोल सकता है अपना खाता, जानें क्या है RBI की नई अपडेट

Children Bank Accounts: आरबीआई (RBI) की तरफ से बैंकों को निर्देश दिया गया है क‍ि वे 10 साल से बड़े बच्चों को अपने सेव‍िंग और एफडी अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दें. 

 
RBI Bank News

RBI News: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से बच्चों को जल्दी वित्तीय आजादी देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. आरबीआई के नए नि‍यम के अनुसार अब 10 साल या उससे बड़ी उम्र के बच्चे अपने सेव‍िंग और एफडी अकाउंट को खुद ओपन कर सकेंगे और ऑपरेट कर सकेंगे. इस न‍ियम को आरबीआई की तरफ से 21 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है. 

आरबीआई (RBI) की तरफ से बैंकों को निर्देश दिया गया है क‍ि वे 10 साल से बड़े बच्चों को अपने सेव‍िंग और एफडी अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दें. हालांकि, बैंक अपने र‍िस्‍क न‍ियमों के आधार पर कुछ सीमाएं तय करेंगे. यह नियम बच्चों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का बड़ा कदम है.

माता-पिता या कानूनी अभिभावक ऑपरेट करेंगे

10 साल से छोटे बच्चों के लिए भी खाता खोला जा सकता है लेकिन इसे उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक ऑपरेट करेंगे. आरबीआई (RBI) ने 1976 के अपने पुराने नियम को दोहराया है जिसमें मां को भी अभिभावक बनने की अनुमति है. 

Should You Open Up a Savings Account for Your Child?

10 साल या इससे बड़ी उम्र के बच्चे अपने अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकते हैं. लेकिन बैंक अपने नियमों के अनुसार कुछ ल‍िमि‍ट तय करेंगे, जैसे कि कितना पैसा जमा क‍िया या निकाला जा सकता है. ये नियम बच्चों और उनके अभ‍िभावकों को साफ तौर पर बताए जाएंगे.

18 साल होने पर क्या होगा?

जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो बैंक को उससे नए साइन लेने होंगे. अगर अकाउंट अभिभावक चला रहे थे तो बैलेंस की पुष्टि की जाएगी. आरबीआई (RBI) की तरफ से बैंकों से कहा गया क‍ि वे इस बदलाव को आसान बनाने के लिए पहले से तैयारी करें. 

बैंक बच्चों को इंटरनेट बैंकिंग, ATM / डेबिट कार्ड और चेकबुक जैसी सुविधाएं दे सकते हैं. लेकिन यह उनके र‍िस्‍क पर निर्भर करेगा. इससे बच्चे मॉडर्न बैंकिंग को समझ सकेंगे.

ओवर ड्रॉफ्ट की परम‍िशन नहीं

खाता बच्चा खुद ऑपरेट करे या उसके अभिभावक, उसमें ओवरड्राफ्ट (यानी खाते में जमा राशि से ज्यादा निकासी) की अनुमति नहीं होगी. खाता हमेशा क्रेडिट में रहना चाहिए. बच्चों के अकाउंट खोलते समय बैंकों को KYC नियमों का पालन करना होगा. यह RBI के 2016 के KYC नियमों के अनुसार होगा.

कब से लागू होगा?

यह नियम सभी कमर्शियल बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू होगा. बैंकों को 1 जुलाई, 2025 तक अपने नियमों को अपडेट करना होगा. यह कदम बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसे बचाने और मैनेज करने में मदद करेगा. 

वे बैंकिंग सिस्टम को समझेंगे और वित्तीय जिम्मेदारी सीखेंगे. माता-पिता को अपने बच्चों को फाइनेंश‍ियल फ्रीडम देने में आसानी होगी. आरबीआई (RBI) का यह नियम बच्चों के भविष्य को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है.